Government Scheme: बेटियों के लिए खास स्कीम, 18 की उम्र में सरकार देगी 51, 000 रुपये, ऐसे उठायें लाभ
आशीर्वाद योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए सरकार 51 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 18 वर्ष की लड़कियां इसका लाभ उठा सकती हैं।
Government Scheme: बेटियों के लिए वित्तीय रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी होता है। आत्मनिर्भर होने पर वे अपने परिवार का भी सपोर्ट बन सकती हैं। वित्तीय आजादी उन्हें कॉन्फिडेंट बनाता हैं। साथ ही मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं। इसमें से एक आशीर्वाद स्कीम (Ashirvad Scheme) है।
कौन उठाया सकता है लाभ?
आशीर्वाद योजना का संचालन पंजाब सरकार द्वारा किया जाता है। इस स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवार की बालिकाओं को शादी के खर्चे के लिए सरकार द्वारा 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाती, ईसाई, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग जाति से संबंधित लड़कियां इसका लाभ उठा सकती हैं। विधवा और तलाकशुदा भी पुनर्विवाह के लिए इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं।
आवेदक लड़की की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आवेदक स्थायी रूप से पंजाब का नागरिक होना चाहिए। किसी भी परिवार की दो लड़कियों को ही योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक इनकम 32,790 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्कीम के बारे में
आशीर्वाद योजना की शुरुआत 1997 में की गई थी। इससे पहले स्कीम शगुन योजना के नाम पर जाना जाता था। शुरुआती दिनों में स्कीम के तहत 5100 रुपये की आर्थिक सहायता विवाह के लिए दी जाती थी। 2004 में राशि को बढ़ाकर 6100 कर दिया है। 2007 में धनराशि को 15000 रुपये 2017 में 20000 रुपये कर दिया गया था। 2021 में इस योजना के तहत 51,000 आर्थिक सहायता की घोषणा राज्य सरकार ने की थी।
कैसे उठायें लाभ?
योग्य और इच्छुक कन्याएं पंजाब आशीर्वाद योजना पोर्टल पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। स्कीम का उठाने के लिए आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, शादी का विवरण, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण की जरूरत पड़ती है।