MP में 3061 सरकारी नर्सरी स्कूल मंजूर, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन जारी
इन में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों की आयु सीमा इस प्रकार होगी
नर्सरी - तीन-चार वर्ष।
KG1 - 4-5 वर्ष।
KG2 - 5-6 वर्ष।
शिक्षकों का चयन इस प्रकार किया जाना है:-
शिक्षक की आयु 52 वर्ष से कम हो।
बच्चों के साथ गतिविधियां करने में सक्षम हो और रुचि भी रखते हो।
पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने का अनुभव हो।
चयन में महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी जाए।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (DElEd) को प्राथमिकता दी जाए।
भोपाल - मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लिया संज्ञान
निजी स्कूलों द्वारा पालकों को कोर्स की किताबें,यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डालने पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को दिए निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को जारी किया पत्र
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत करें कार्रवाई
इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर हो सकता है 2 लाख तक जुर्माना