शहडोल न्यायालय का फैसला: आरोपी ऑटो चालक सहित सहयोगी घर मालिक को हुई जेल, नाबालिग से दुष्‍कर्म मामले में सजा

 
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शहडोल में न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी (विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो अधिनियम) ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए यह दंड दिया है। शासन की ओर से सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने प्रकरण में पैरवी की। पी‍ड़िता को पीड़ित प्रतिकर के लिये भी अनुशंसित किया गया। 

मिली जानकारी अनुसार, दो आरोपियों राजकुमार पनिका (24 वर्ष) पिता मोहन पनिका, निवासी ग्राम धुरियाडोल (थाना बुढ़ार) एवं ऐतू बैगा (47 वर्ष) पिता स्वर्गीय कतकू बैगा, निवासी ग्राम हर्रहा टोला (थाना गोहपारू) को धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं आरोपी राजकुमार को धारा 363 भादवि में 7 वर्ष कठोर कारावास सहित 1-1 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, संबंधित मामले की शिकायत पीड़िता ने 26 अगस्त 2021 को गोहपारू थाने में की थी। जिसमें उसने बताया, 24 अगस्त को सुबह अपने गांव रोहनिया से अकेले बस में बैठकर दियापीपर गई थी। जहां से शाम करीब 7 बजे उसकी नानी वहां से एक काले रंग की ऑटो में बैठाकर घर वापसी के रवाना किया। लेकिन, आटो चालक राजकुमार ने रोहनिया में ऑटो न रोक उसे जबरन शहडोल ले गया।

जहां‌ वापस से गोहपारू तरफ लेकर आया और बरमनिया तिराहे से ग्राम हर्रहाटोला में ऐतू के घर ले गया। वहां पर आरोपी ऑटो चालक ने उसके साथ दो बार गलत काम किया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपियों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया है।

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