सीधी जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए कार्यवाही जारी

 
सीधी जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए कार्यवाही जारी

Sidhi MP News: मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। उक्त निर्देशों के परिपालन के लिए कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं तथा समस्त उपखण्ड अधिकारियों के नेतृत्व में उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है।

कलेक्टर श्री मालवीय की अध्यक्षता में शुक्रवार को शांति समिति के सदस्यों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक में उन्हें मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु जारी दिशा-निर्देश के विषय में अवगत कराया गया तथा उनके माध्यम से जिले वासियों से नियमों के पालन की अपील की गई है। उक्त बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल धोटे, एडीएम श्री राजेश शाही उपस्थित रहे।

इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए गठित उड़नदस्ता दल के सदस्यों द्वारा शुक्रवार तथा शनिवार को एसडीएम गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर धर्मगुरुओं तथा संचालकों से मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में अवगत कराते हुए उनसे निर्देशों के पालन की अपील की गई है।

इसी क्रम में शनिवार को उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास श्री शर्मा द्वारा सीधी शहर के विवाह घर संचालकों तथा डीजे संचालकों के साथ बैठक का आयोजन कर उन्हें मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों के संबंध में अवगत कराते हुए निर्देशों के पालन की समझाइस दी गई।

ज्ञात हो कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम 3(1) व 4(1) के अनुसार नियमावली के शेड्यूल में एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्वाइस के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर जिला सीधी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु ध्वनि विस्तारक सीमा निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत दिन में 75 एवं रात्रि में 72, वाणिज्यिक क्षेत्र अंतर्गत दिन में 65 एवं रात्रि में 55, रिहायसी क्षेत्र अंतर्गत दिन में 55 एवं रात्रि में 45 तथा शांत क्षेत्र अंतर्गत दिन में 50 एवं रात्रि में 40 डीबी (ए) होना चाहिए।

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