सीधी जिला में न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर भवन में हुआ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन

 
सीधी जिला में न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर भवन में हुआ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन

Sidhi MP News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 दिसंबर 2023 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवााहिक एवं पारिवारिक प्रकरणो, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों नगर पालिका से संबधित जलकर एवं संपतिकर बैकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

इसी क्रम में श्री संजीव कुमार पाण्डेय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार दिनांक 05.12.2023 को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पैनल अधिवक्ता, आवेदक अधिवक्ता एवं न्यायाधीशगण के साथ प्री-सिटिंग बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में विशेष न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार निगम, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री सुधीर सिंह चौहान, श्री बृजेन्द्र सिंह अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कविता दीप खरे, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री मुकेश कुमार, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्री गौतम कुमार गुजरे, सुश्री उर्मिला यादव प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पैनल अधिवक्तागण श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, श्री सूर्यकांत पाण्डेय, श्रीमती सुजाता मिश्रा, श्रीमती मनीषा सोनी, श्री उत्तम सिंह, श्री महेन्द्र दयाल पटेल एवं आवेदक अधिवक्ता श्री रामभजन गुप्ता श्री सतीश शुक्ला, श्री परमसुख शुक्ला, श्री अतुल तिवारी एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.2023 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

नगरीय निकाय के अंतर्गत संपत्तिकर एवं जलकर के अधिभारों में छूट दी गई है। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये बकाया है उसमें अधिभार पर 100 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये बकाया होने पर 50 प्रतिशत एवं एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये बकाया है उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत एवं 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2022-2023 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी तथा छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कविता दीप खरे ने अपील की है कि दिनांक 09 दिसंबर 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विवाद विहीन समाज की संकल्पना में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करे।

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