इंदौर जिले में खाद्य विभाग की एक और बड़ी कार्यवाही, फटाफट से जानिए

इंदौर के सिंह गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी मोरोद से लगभग 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जप्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण किया गया पंजीबद्ध। 
 
INDORE

कलेक्टर  श्री आशीष सिंह के आदेश और अपर कलेक्टर खाद्य श्री गौरव बेनल  के निर्देश पर मिलावटी डीजल, अवैध भंडारण, अवैध बिक्री, अवैध पंप संचालन पर अभियान चलाकर निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर  खाद्य विभाग की टीम ने मोरोद में स्थित सिंह गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पार्किंग परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण पर छापामार कार्रवाई की गई। जांच में मौके पर बड़ी मात्रा में टंकी ड्रम नोजल लगा टंकी से सेटअप तथा मौके पर लगभग 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया, जिसकी डेंसिटी लेने एवं  प्रारंभिक जांच करने पर मिलावटी डीजल मिक्सड हाइड्रोकार्बन तेल पाया गया।

मौके पर उपस्थित  रोडवेज के संचालक हरपाल सिंह द्वारा उक्त पदार्थ कहां से लाया गया, इसके बिल, अनुमति आदि कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। हरपाल सिंह द्वारा बताया गया कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ हम बाहर से बुलाते हैं और  जिसका उपयोग हम स्वयं के  ट्रक वाहन में करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ का बिना अनुमति भंडारण, बिल आदि वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर आवश्यक वस्तु  अधिनियम में प्रकरण पंजीकृत किया गया। जांच कार्रवाई निरंतर जारी है।

Tags