एमपी में आचार संहिता लागू, राजधानी भोपाल साइलेंस जोन घोषित, जानें नियम नहीं होगी परेशानी

MP Aachar Sanhita Rules 2023 In Hindi: भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल आशिष सिंह (Bhopal Collector Ashish Singh) ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जारी आदेशानुसार संपूर्ण भोपाल में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेशानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्यनि मानक 10 डेसीयल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जायेगा।
भोपाल में आदर्श आचरण संहिता के दौरान वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।
जारी आदेशानुसार भोपाल में किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों / राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु निन्नांकित अधिकारियों को उनके पद के सामने अंकित क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्ति किये गये है।