सतना में दो आदतन अपराधी जिला बदर15 आरोपियों के खिलाफ बाउंड ओवर का आदेश

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 2 आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। जबकि 15 अपराधियों के खिलाफ क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
 
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सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 2 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और 15 अपराधियों के विरुद्व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना कोलगवां सतना अंतर्गत सिंधी कैंप निवासी बितानी बसोर पिता रामू बसोर उम्र 43 वर्ष, मुकेश बाल्मीक पिता किशोर बाल्मीक उम्र 38 वर्ष, रोहित वर्मा पिता केशलाल वर्मा उम्र 26 वर्ष, लखन चौराहा निवासी राजाबाबू विश्वकर्मा उर्फ सनत पिता स्व. रामदयाल विश्वकर्मा उम्र 38 वर्ष, बसोर बस्ती निवासी दीपक बसोर पिता महेश बसोर उम्र 25 वर्ष नई बस्ती निवासी सोनू उर्फ माया शंकर मिश्रा पिता हरिशंकर मिश्रा उम्र 33 वर्ष, मथुरा सिंह बस्ती निवासी मनीष तिवारी पिता अशोक कुमार तिवारी उम्र 30 वर्ष, थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत राजेंद्र नगर निवासी धीरु बागरी उर्फ भइया बागरी पिता जगमोहन बागरी उम्र 38 वर्ष, बजरहा टोला निवासी बच्चा उर्फ रमेश सोधिंया पिता महावीर सोंधिया उम्र 39 वर्ष, थाना कोठी अंतर्गत रनेही निवासी गजेंद्र उर्फ गज्जू सिंह पिता छत्रपाल सिंह उम्र 36 वर्ष, अंकित मिश्रा पिता सोमेश मिश्रा उम्र 27 वर्ष, थाना रामपुर बघेलान अंतर्गत करही हनुमानगुज निवासी अशोक सिंह पिता लक्ष्मीनारायण सिंह उम्र 50 वर्ष, थाना कोटर अंतर्गत अबेर निवासी ताम्रध्वज सेन पिता शंकुल सेन उम्र 43 वर्ष, थाना सिंहपुर अंतर्गत आदित्य सिंह पिता भागवत सिंह उम्र 42 वर्ष तथा थाना जैतवारा अंतर्गत रज्जू उर्फ रामकेश पयासी पिता लालमन पयासी उम्र 32 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आरोपियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
    इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां सतना अंतर्गत हवाई पट्टी निवासी राजेंद्र साकेत उर्फ हथटुटा पिता कमलेश साकेत उम्र 25 वर्ष तथा थाना उचेहरा अंतर्गत नरहटी निवासी अनिल सिंह गहरवार पिता कृष्णपाल सिंह गहरवार उम्र 45 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।

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