​सावधान! मध्य प्रदेश में सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना और बेचना अब इतना आसान नहीं, परिवहन विभाग ने लागू किए सख्त नियम

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का बड़ा फैसला! अब केवल ऑथराइज्ड डीलर ही कर सकेंगे वाहनों की ऑनलाइन बिक्री। धोखाधड़ी रोकने के लिए 'प्राधिकार पत्र' लेना हुआ अनिवार्य। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

 
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MP में पुरानी गाड़ी बेचने वालों पर शिकंजा: अब बिना सरकारी लाइसेंस के नहीं बिकेंगे वाहन, जानें नया नियम।

​अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये मुख्य बिंदु शामिल करें:

​नियम का आधार: केंद्र सरकार के मोटरयान नियम 1989 (नियम 55A से 55H) के तहत बदलाव।

​लाइसेंस की अनिवार्यता: अब हर सेकंड हैंड वाहन डीलर को परिवहन विभाग से 'प्राधिकार पत्र' (Authorization Certificate) लेना होगा।

​डीम्ड ओनर (Deemed Owner): गाड़ी डीलर के पास रहने के दौरान वह उसका 'डीम्ड ओनर' माना जाएगा और किसी भी दुर्घटना या गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी डीलर की होगी।

​सीमित उपयोग: डीलर गाड़ी को केवल ट्रायल, सर्विसिंग या आरटीओ कार्य के लिए ही सड़क पर निकाल सकेगा।

​पारदर्शिता: 'वाहन पोर्टल' के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल होगी ताकि धोखाधड़ी न हो।

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