चाइल्ड पोर्नोग्राफी आईटी एक्ट के तहत अपराध, सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट नहीं करने की चेतावनी

मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस भोपाल ने जारी की एडवाइजरी
 
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यदि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी तैयार, डाउनलोड, संग्रहित, प्राप्त, आदान-प्रदान वितरित अथवा ब्राउज व सर्च करेंगे या बढ़ावा देंगे तो आईटी एक्ट की धारा 67 बी, आईपीसी की धारा 354 सी तथा पॉक्सो की धारा 11/12 के तहत अपराधी बन जाएंगे।

यह बरते एहतियात सोशल मीडिया के विभिन्न


राज्य साइबर पुलिस भोपाल ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि वर्तमान डिजिटल परिवेश में जब हम वॉट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं। कई ग्रुपों में भी हमें परिचितों व अनजान व्यक्तियों द्वारा जोड़ लिया जाता है। इन ग्रुपों में ऐसी वीडियो या चलचित्र सामग्री, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैंगिक प्रदर्शन करते हुए या इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त दिखाया जाता है, जो अपराध की श्रेणी में आता है।

प्लेटफॉर्म फेसबुक, वॉट्सएप, टेलीग्राम के ऐसे ग्रुपों में न जुड़ें, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का आदान-प्रदान होता है। अपने वॉट्सएप टेलीग्राम की सेटिंग को मजबूत रखें, ताकि आपकी अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति ग्रुप मे न जोड़ सके, साथ ही सेटिंग मे जाकर आटो डाउनलोड को बंद करे। ऐसे ग्रुपों से हट जाएं और ग्रुप के मेबर्स को भी इसकी जानकारी दे। जिनमें इस तरह की सामग्री पोस्ट की जाती हैं। ऐसी वेबसाइट को विजिट न करे न ही किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे। जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े सामग्री हो। यदि आप किसी भी साइबर अपराध, धोखाधड़ी या ठगी का शिकार होते है तो तत्काल नजदीक थाने या साइबर क्राइम हेल्प लाइन नबंर 1930 पर संपर्क कर जानकारी दे।

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