कर्मचारियों-पेंशनरों को CM का डबल गिफ्ट, DA बढ़ाया, 3 महीने का एरियर भी, समय से पहले आएगी अक्टूबर की सैलरी-पेंशन
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सैनी सरकार ने केन्द्र की तर्ज पर 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है।इसके साथ ही ग्रुप-डी कर्मियों को ब्याज मुक्त अग्रिम त्योहारी राशि देने का भी फैसला किया है।

Haryana DA Hike 2024: हरियाणा के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों को डबल तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने केन्द्र की तर्ज पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच गई है ।नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा।
बुधवार को कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।इसका लाभ प्रदेश में 2.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि 1.50 लाख के अधिक सेवाविृत्त कर्मचारी हैं।अच्छी बात ये है कि बढ़े डीए और डीआर का भुगतान अक्तूबर के वेतन और पेंशन में ही किया जाएगा लेकिन जुलाई से सितंबर महीने का बकाया दिसंबर तक भुगतान किया जाएगा।
समय से पहले आएगी अक्टूबर की सैलरी
हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अक्टूबर माह का वेतन, भत्ते और पेंशन 30 अक्टूबर को वितरित किया जाएगा। यह निर्णय 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 2024 को दिवाली और हरियाणा दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश के मद्देनजर लिया गया है।
समय से पहले आएगी अक्टूबर की राशि
- डीए/डीआर वृद्धि के अलावा हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मियों को भी सौगात दी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इन कर्मियों को ब्याज मुक्त 12 हजार रुपये अग्रिम त्योहारी राशि दी जाएगी, इसके लिए कर्मी 27 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। अग्रिम राशि की अदायगी स्थायी व अस्थायी श्रेणी के कर्मियों के साथ उन कर्मियों को भी किया जाएगा, जो पिछले एक साल से सेवा में हैं।
- इस निर्णय से ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को ₹15.75 करोड़ का लाभ होगा।अग्रिम राशि का भुगतान कर्मियों को 10 किस्तों में किया जा सकता है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त व जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए है।हालांकि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मी अन्य सरकारी विभागों व निगमों में प्रतिनियुक्त के आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।