MP में Custom Hiring Center खोल कमा सकते हैं लाखो, मोहन सरकार दे रही ₹1000000
Custom Hiring Center MP Last Date, Application Process, Official Website https://chc.mpdage.org/: मध्य प्रदेश के नागरिको के लिए गुड न्यूज़ सामने आ रही है। आपको बता दें की कोई भी सरकार के साथ काम कर लाखो कमा सकता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की इस योजना के तहत कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर खोलकर किसानो की मदद कर अच्छा ख़ासा पैसा कमा सकता है। आइये जानते हैं इस योजना से जुडी हर जानकारी अच्छे से:
Custom Hiring Center Madhya Pradesh Last Date
जनसम्पर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खेती को आधुनिक बनाने के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत शासकीय क्षेत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
इसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीडड्रिल सहित विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध रहेंगे। किसान निर्धारित राशि देकर इनका उपयोग कर सकेंगे। निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए 14 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं।
Custom Hiring Center MP Application
इसके आवेदन पत्र कृषि अभियांत्रिकी विभाग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीएचसी डॉट एमपी डीएजीई डॉट ओआरजी पर उपलब्ध हैं। पूरे प्रदेश में एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 173, अनुसूचित जाति के लिए 161, सामान्य वर्ग के लिए 572, आजीविका मिशन के कृषक समूहों के लिए 52तथा अन्य एफपीओ के लिए 52 सेंटरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Custom Hiring Center MP Helpline
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001,
वैकल्पिक नंबर : 8109929355,
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com
Custom Hiring Center MP Application
आवेदन के साथ 10 हजार रुपए के बैंक ड्राफ्ट की स्केन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। अभिलेखों के सत्यापन के समय इसे प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अभिलेखों का सत्यापन जिला स्तर पर 20 और 21 अगस्त को उप संचालक कृषि कार्यालय पर किया जाएगा।
Custom Hiring Center MP Subsidy
कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कृषि यंत्रों की खरीद में 40 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इसके हितग्राही को भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रा स्ट्रक्चर फण्ड से भी लाभ की पात्रता होगी। एक आवेदक केवल एक जिले के लिए ही आवेदन कर सकेगा।