EPFO Claim: नौकरी न होने पर ईपीएफओ है सहारा, निकाल सकते हैं 75% तक राशि

 (EPFO) के नियमों के अनुसार, बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल(PF Withdrawal) सकता है। यह सुविधा कर्मचारियों को वित्तीय संकट के समय में सहायता प्रदान करती है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने पीएफ खाते से राशि निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 
EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल(PF Withdrawal) सकता है। यह सुविधा कर्मचारियों को वित्तीय संकट के समय में सहायता प्रदान करती है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने पीएफ खाते से राशि निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि न केवल सेवानिवृत्ति के बाद का आर्थिक सहारा बनता है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी यह फंड एक मजबूत सहायक साबित होता है। नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने ऐसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनसे वे बेरोजगारी, फैक्ट्री बंद होने या अन्य वित्तीय संकट के समय अपने पीएफ खाते से राशि निकाल सकते हैं।

यह सुविधा न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि अचानक आई समस्याओं से उबरने का एक सशक्त माध्यम भी है। पीएफ का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है।

EPFO  खाते में हर माह कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी के पास दो विकल्प होते हैं, वह पूरी जमा राशि को एकसाथ निकाल सकता है या वह इसे मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कर्मचारी अपनी जरूरतों के अनुसार सेवानिवृत्ति से पहले भी पीएफ खाते से कुछ राशि निकाल सकता है।

15 दिन से ज्यादा समय 
फैक्ट्री बंद होने पर

यदि किसी फैक्ट्री या प्रतिष्ठान में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और वह 15 दिन से ज्यादा समय तक बंद रहती है तो कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा 100% तक राशि निकाल सकता है। यह राशि उसे बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सके।

बर्खास्तगी या छंटनी की स्थिति में

यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है या छंटनी में उसे हटा दिया जाता है और उसने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है तो वह पीएफ खाते से एडवांस में 50 प्रतिशत तक राशि निकाल सकता है।

छह माह तक फैक्ट्री बंद होने पर

यदि कोई फैक्ट्री या प्रतिष्ठान छह महीने से अधिक समय तक बंद रहता है तो कर्मचारी को 100 प्रतिशत एडवांस राशि निकालने की अनुमति होती है। जब फैक्ट्री पुनः चालू होती है तो कर्मचारी को यह राशि 36 किस्तों में अपने वेतन से वापस चुकानी होती है।

नान रिकवरेबल एडवांस का प्रविधान

यदि कोई प्रतिष्ठान पांच साल से अधिक समय तक बंद रहता है तो कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर यह राशि नान रिकवरेबल एडवांस में बदल दी जाती है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को इस राशि को वापस नहीं करना होगा।

बेरोजगारी की स्थिति में

यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश एक माह या उससे अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है।

पीएफ निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया

  • वर्तमान समय में ईपीएफओ ने पीएफ निकासी की प्रक्रिया सरल और डिजिटल बना दी है।
  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का उपयोग कर ऑनलाइन निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके लिए पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • अपना यूएएप और पासवर्ड दर्ज करें, ‘क्लेम’ ऑप्शन पर क्लिक करें
  • आवश्यक जानकारी भरें, एडवांस निकासी का कारण चुनें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद में राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।

Tags