हेलमेट और बिना बीमा वाले वाहनों पर अब ₹5000 तक का जुर्माना: प्रदेशभर में चेकिंग का 'महाअभियान' शुरू!

Police Checking Campaign : सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, 26 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम; उल्लंघन पर भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई.
 
हेलमेट के साथ बिना बीमा के वाहनों से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना, चेकिंग का महाअभियान शुरु

Police Checking Campaign : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, पुलिस परिवहन शोध संस्थान (PTRI) के निर्देश पर प्रदेश में एक बड़ा 'चेकिंग महाअभियान' शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत, बिना हेलमेट पहने और बिना वैध मोटर बीमा के वाहन चलाने वालों के खिलाफ 26 नवंबर से सख्त चालानी कार्रवाई शुरू होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

​यह अभियान शुरू में पांच शहरों में लागू किया गया था, जिसे अब पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है और यह लगातार 15 दिनों तक चलेगा।

​कड़े जुर्माने का प्रावधान:

​नए नियमों के अनुसार, विभिन्न प्रकार के वाहनों पर बिना वैध बीमा के पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

​बिना बीमा: मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत बिना वैध बीमा के वाहन चलाने या चलवाने पर:

​दोपहिया वाहन: ₹1,000 का जुर्माना।

​हल्के मोटर वाहन (LMV): ₹3,000 का जुर्माना।

​भारी/मध्यम यान: ₹5,000 का जुर्माना।

​यह जुर्माना राशि न्यूनतम है, और इसके अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।

​बिना हेलमेट: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को भी रद्द किया जा सकता है।

​अभियान का मुख्य उद्देश्य:

​PTRI ने अपनी एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि हर मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है (धारा 146 मोटरयान अधिनियम 1988)। इस महाअभियान का मुख्य फोकस हेलमेट और वाहन के वैध बीमा, दोनों की जांच पर रहेगा।

​जानकार मानते हैं कि जुर्माने की इस बड़ी राशि का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति अधिक गंभीर बनाना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

​ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर भी सख्ती:

​चेकिंग के दौरान बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर पहली बार ₹5,000 और बार-बार उल्लंघन करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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