सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अनारक्षित कोटा से दिया जाएगा EWS आरक्षण, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत पदों को EWS के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
Mon, 6 May 2024

100 पदों के लिए भर्ती होगी तो उसमें से आरक्षित पदों— 16 पद SC को, 20 पद ST को तथा 14 पद ओबीसी वर्ग के होंगे। 50 प्रतिशत आरक्षित पदों को घटाने के बाद 50 पद अनारक्षित बचेंगे। इस 50 प्रतिशत अनारक्षित कोटा से दिया जाएगा 10 प्रतिशत EWS आरक्षण, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग पर नहीं लागू होगा यह आरक्षण। हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लागू किए जाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) की अहम् व्याख्या की है। बताया यह भी जा रहा है कि कोर्ट का यह फैसला पुरानी भर्तियों पर भी लागू होगा। फैसले के दायरे में आने वाली नियुक्तियों को या तो निरस्त किया जाएगा या फिर उन्हें आने वाली नियुक्तियों में एडजस्ट किया जाएगा। EWS आरक्षण को लागू किए जाने में की जा रही व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं के संबंध में हाईकोर्ट में अनेक याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने समस्त भर्तियों को उक्त याचिकाओं के निर्णय के अधीन करते हुए यह फैसला दिया है।