लोकायुक्त पुलिस इंदौर बड़ी कार्रवाई ! ₹15000 रिश्वत लेते हुए पति-पत्नी गिरफ्तार, ग्राम पंचायत निर्माण कार्य में 5 प्रतिशत मांगते थे कमीशन

रिश्वतखोर दंपती को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ घूस लेते धर दबोचा है। ग्राम पंचायत के हर निर्माण कार्य में से पांच प्रतिशत कमीशन की मांग करते थे।

 
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मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में लोकायुक्त पुलिस इंदौर द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माणाधीन कामों में से कमीशन के रूप में पांच प्रतिशत की राशि मांगने वाले रिश्वतखोर दंपती पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ 15,000 रुपये की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए मामला दर्ज किया गया है।

रिश्वत लेने वाले दंपती में से महिला जनपद पंचायत खंडवा की सदस्य है, जो की पंचायत में चल रहे कामों में रिश्वत नहीं देने पर अड़ंगा डालने और शिकायत करने की धमकी देती थी। उसके बाद निर्माण करने वाले ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को उनकी शिकायत की थी, जिसको लेकर ही यह पूरी कार्रवाई की गई है।

खंडवा के पुनासा ब्लॉक की पिपलिया पंचायत में तीन आंगनबाड़ी भवन सहित दो सामुदायिक भवन की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, जिनका निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन यहां हो रहे प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए खंडवा जनपद के वार्ड क्रमांक-2 से सदस्य अनिता बाई एवं उनके पति हरे सिंह के द्वारा इन कार्यों में पांच प्रतिशत की दर से रिश्वत मांगी जा रही थी। वहीं, इस मांग को पूरा न करने पर निर्माण के कामों की शिकायत करने के साथ ही इन कामों में अड़चन पैदा करने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक रूप नारायण के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई थी।

लोकायुक्त पुलिस को की गई शिकायत में आवेदक रूप नारायण ने बताया था कि ग्राम बलियापूरा सामुदायिक भवन जिसकी लागत 10 लाख रुपये है, उसका निर्माण किया जा चुका है। उसके लिए पांच प्रतिशत की दर से 50,000 रुपये रिश्वत मांगे जा रहे थे। वहीं, बाकी सभी कामों के लिए भी चार पर्सेंट के हिसाब से राशि तय की गई थी, जिसके पांच हजार रुपये एडवांस ले भी लिए गए थे।

वहीं, लोकायुक्त डीएसपी बघेल ने बताया कि मंगलवार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आरोपिया अनीता बाई जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक दो खंडवा सहित उनके पति हरे सिंह चौहान को रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। आरोपिया द्वारा रिश्वत आवेदक से लेकर अपने पति हरे सिंह से गिनवाकर दोबारा अपने पास रख ली गई थी। दोनों ही आरोपीगण के खिलाफ धारा-7 भ्रानि अधिनियम एवं 120 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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