चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए बनाया बीमारी का बहाना तो मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, रीवा जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रीवा में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारी तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सर्वाधिक लोग किसी न किसी बीमारी का बहाना बनाते हुए ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन देते हैं।  जिस पर जिला कलेक्टर ने अब कड़ा रुख अपनाया है। मेडिकल बोर्ड ने जिन्हें अनफिट किया उन्हें अब सेवानिवृत्ति प्रदान की जाएगी।

 
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Rewa MP News; लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी से छुट्टी लेने के लिए लगाए गए आवेदनों में कई कर्मचारियों ने शारीरिक असमर्थता का हवाला दिया है। इस पर जिला प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड के सामने संबंधित कर्मचारियों को पेश कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

इसमें कई कर्मचारी ऐसे पाए गए हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन्हें चुनाव ड्यूटी से तो मुक्त रखा जाएगा लेकिन इनके विभागों को भी पत्र लिखा गया है कि शासन के नियमों के अनुसार इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए पत्र भेजा गया है, तीन को फिर से मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि 38 कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण मेडिकल बोर्ड ने किया था।

 इसमें 23 अनफिट और 10 फिट पाए गए हैं। तीन कर्मचारियों को फिर से बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। इसमें लल्लूलाल स्वीपर कन्या महाविद्यालय रीवा, गीता मिश्रा शिक्षक माध्यमिक विद्यालय परसिया (नईगढ़ी) एवं श्याम कुमारी द्विवेदी स्थाई कर्मी बाणसागर क्योंटी नहर शामिल हैं।

इनके स्वास्थ्य की फिर से रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड से मांगी गई है। प्रमोद कुमार पाण्डेय सहायह शिक्षक सीएम राईज उमावि मउगंज के संबंध में डीइओ रीवा की ओर एवं रामानुज विश्वकर्मा कार्यालय सहायक एमपीईबी मनगवां के संबंध में मुख्य अभियंता मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रीवा संभाग को पत्र लिखकर मप्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के 6 जुलाई 2019 के प्रावधान तहत कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसमें उल्लेख है कि 50 वर्ष आयु एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अभिलेखों की छानबीन एवं कार्यवाही की जा सकती है।

विवाह के नाम पर छुट्टी लेने पर देना होगा प्रमाण

विवाह या फिर अन्य मांगलिक कार्यों के नाम पर जिन कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव से अलग रहने के लिए छुट्टी मांगी है, उसमें कइयों को छुट्टी मंजूर भी कर दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जिस तारीख को विवाह उनके घर या फिर रिश्तेदारी में होगा उसके तीन दिन के बाद विवाह प्रमाण पत्र एवं अन्य ऐसी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी जिससे यह साबित हो सके कि उनके यहां कार्यक्रम था। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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