पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अप्रैल से बदल जाएगा पेंशन से जुड़ा ये नियम, जानें क्या पड़ेगा असर?
एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10 फीसदी योगदान होता है और सरकार 14 फीसदी का योगदान देती है। NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है।
Wed, 27 Mar 2024
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NPS/Pension Rule April 2024 : पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव किया जा रहा है।इसके तहत अब धारकों को एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए दो सत्यापन (टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन) की जरूरत पड़ेगी।बता दे कि एनपीएस अकाउंट को अभी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) ऑपरेट करती है। यह नियम केवल CRA सिस्टम के वेरिफाइड यूजर को ही लॉगिन करने की अनुमति देगा।
पेंशन के इस नियम में होगा बदलाव
- नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पेंशन फंड नियामक ने नेशनल पेंशन सिस्टम में लॉगिन प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2024 के बाद से NPS के खाते में लॉगिन करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा।
- इसमें एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिये लॉगइन करना होगा,अभी अकाउंट को लॉगइन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। नए नियम से एनपीएस अकाउंट को पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकेगा।
- वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के अधीन आने वाले नोडल ऑफिस, पेंशन से संबंधित ऑटोनोमस बॉडी के साथ, एनपीएस लेनदेन के लिए पासवर्ड-बेस्ड लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं, इस नए अपग्रेड के साथ ऑथेंटिकेशन और लॉगिन सिस्टम को मजबूती मिलेगी और लोगों को फ्रॉड के साथ साइबर अटैक में सुरक्षा मिलेगी।
जानिए कैसे काम करेगा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन?
- NPS मैंबर के लॉगइन आईडी को आधार से लिंक किया जाएगा। ऐसे में मैंबर्स को अकाउंट लॉगइन करने के लिए ओटीपी दर्ज करना होगा। एनपीएस अकाउंट में लॉगइन करने के लिए सबसे पहले मैंबर्स को लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालना होगा।
- इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के बाद लिंक मोबाइल नंबर में आए पासवर्ड को डालना होगा। एक भी स्टेप कम्पलीट नहीं हुआ तो अकाउंट लॉगइन नहीं होगा। मैंबर को लॉगइन करने के लिए पांच मौके मिलेंगे, पांच बार पासवर्ड गलत होने पर अकाउंट लॉक हो जाएगा।
- अकाउंट लॉग हो जाने पर मैंबर्स को नया पासवर्ड बनाना होगा। इसके लिए मैंबर्स को आईपिन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी।NPS मैंबर को अभी अकाउंट लॉगइन सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं। वे अकाउंट में लॉगइन कर किसी भी तरह का बदलाव या फिर अकाउंट से पैसा भी निकाल सकते हैं।
क्या होता है एनपीएस
- NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती होती है। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10 फीसदी योगदान होता है और सरकार 14 फीसदी का योगदान देती है।
- NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार और अन्य निवेशों पर आधारित है, इनकी चाल के आधार पर ही रिटर्न का भुगतान होता है।
- NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है. इसमें पेंशन आपके निवेश और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर मिलती है।
- NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है।
- NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है।