MP में 60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को मिलेगी पेंशन, मोहन सरकार करेगी बड़ा ऐलान

मध्यप्रदेश में मजदूरों को 45 साल की उम्र के बाद बीमा योजना में कवर दिए जाने के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इससे मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के लाभ के साथ अन्य राशि भी प्राप्त होगी।

 
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मध्यप्रदेश में अब श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभाग की समीक्षा बैठक में इसके प्रावधानों को लेकर भी चर्चा की है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने को लेकर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 45 साल की उम्र के बाद बीमा योजना में कवर दिए जाने के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाएगा। 

इससे श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के लाभ के साथ अन्य राशि भी प्राप्त होगी। उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों के पंजीयन निरस्त किए जाने के बाद एसडीएम के यहां होने वाली अपील के प्रावधान को हटाया जाएगा, गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं होने देंगे। अपील का प्रावधान जनपद पंचायत सीईओ या श्रमिक बोर्ड को दिए जाने पर विचार किया जाएगा।

ई-पंचायतों में सीधे जुड़ने का सिस्टम बनाया जाए : ग्रामीण क्षेत्रों में मौजद कॉमन सर्विस सेंटर की समीक्षा करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इनका बेहतर उपयोग किया जाए, अन्यथा इन्हें बंद किया जाएगा। मंत्री ने पंचायतों में उपलब्ध तकनीकि संसाधनों और कामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई पंचायतों का डाटा अपडेशन किया जाए और सीधे बातचीत की व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं और मिशनों की जानकारियों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए।

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