Income Tax Notice: इनकम टैक्स विभाग सख्त, अब 1 दिन में इतना ही कर सकते हैं ट्रांजैक्शन

Income Tax Notice: आज के समय में जब लगभग हर चीज डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) से हो रही.

 
Income Tax Notice

Income Tax Notice: आज के समय ऐसे में बहुत से लोग अब भी कैश लेनदेन (Cash Transaction) करते हैं चाहे घर का खर्च हो, कोई गिफ्ट देना हो या बिजनेस का काम. लेकिन क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने एक दिन में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट (Cash Transaction Limit) तय कर रखी है? अगर आपने यह लिमिट तोड़ी, तो सीधे टैक्स नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है और साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है.

*कैश ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग सख्त*
भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. इसका मकसद ब्लैक मनी और टैक्स चोरी को रोकना है. कई बार लोग बिना जानकारी के बड़ी रकम कैश में निकाल या जमा कर देते हैं, जो टैक्स नियमों का उल्लंघन साबित हो सकता है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एक दिन में कानूनी तौर पर कितनी नकदी लेना या देना सही है.
*आयकर अधिनियम की धारा 269ST क्या कहती है*
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269ST के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक दिन में केवल 2 लाख रुपये तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकता है. इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश लेते हैं या देते हैं, तो यह सीधा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. यह नियम हर तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होता है चाहे वो गिफ्ट (Gift) हो, लोन (Loan) हो या फिर बिजनेस.
*लिमिट तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा*
अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आयकर विभाग उतनी ही रकम का जुर्माना लगा सकता है, जितनी राशि आपने कैश में ली है. उदाहरण के लिए अगर आपने किसी से 2.5 लाख रुपये कैश में लिए, तो आपको 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.यह जुर्माना Income Tax Act की धारा 271DA के तहत लगाया जाता है. यह जुर्माना लेने वाले व्यक्ति पर लगता है, देने वाले पर नहीं.