इंदौर CBI कोर्ट ने भ्रष्टाचारी इनकम टैक्स कमिशनर, ऑफिसर और CA को सुनाई 3 साल की सजा

 
इंदौर CBI कोर्ट ने भ्रष्टाचारी इनकम टैक्स कमिशनर, ऑफिसर और CA को सुनाई 3 साल की सजा

इंदौर की सीबीआई अदालत ने भष्टाचार मामले में फैसला सुनाते हुए असिटेंट इनकम टैक्स कमिशनर पकंज गुप्ता, इनकम टैक्स आफिसर अजय वीरे ओर चाटर्ड अकाउंटेट एएस मुदडा को तीन वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही दस हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थ दंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का सक्षम कारावास की भी सजा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है।

असिसटेंट आयुक्त के 9 लाख रुपये रिश्वत मामले में सीबीआई जज सुधीर मिश्रा ने शुक्रवार को असिस्टेंट आयुक्त पकंज गुप्ता इनकम टैक्स ऑफिसर अजय विरे ओर चाटर्ड अकाउंटेंट एएस मुदडा को भ्रष्टाचार अधिनियम में दोषी करार देकर सजा सुनाई है साथ ही इन पर दस दस हजार का अर्थ दंड भी लगाया है दरअसल आयकर विभाग के अधिकारी पकंज गुप्ता के घर सीबीआई ने वर्ष 2008 में छापा मार कार्यवाही की थी और नौ लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

गुप्ता चाटर्ड अकाउंटेट एएस मुदडा के जरिए पैकेजिंग इकाई के संचालक से रिश्वत ले रहे थे सीबीआई ने अपनी चार्ट शीट 2009 में दायर की थी गुप्ता ने एडवांस रोटोफ्लेक्स इंडरटीज नामक पैकेजिंग कम्पनी का सर्वेक्षण किया था जिसमे उन्होंने पैकेजिंग कम्पनी पर 65 लाख रुपये आयकर बकाया होने की बात कही थी आयकर विभाग के अधिकारी ने पैकेजिंग इकाई के संचालक अभय से कर चोरी के मामले को दबाने के लिए नो लाख की रिश्वत माँगी थी

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