जबलपुर जिला पंचायत CEO Jayati Singh ने सरपंच, सचिव और उपयंत्री से 4 लाख 92 हजार रुपये की वसूली के दिए आदेश
Jabalpur District Panchayat CEO Jayati Singh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)के जबलपुर से जरूरी सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें की जबलपुर जिले की जनपद पंचायत पनागर की ग्राम पंचायत निरन्दपुर में बिना पौधारोपण किये राशि का भुगतान करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के अंर्तगत फर्जी मस्टर जारी कर हितग्राहियों के बजाय अन्य व्यक्तियों के नाम मजदूरी का भुगतान करने का दोषी पाये जाने पर सरपंच, सचिव एवं जनपद पंचायत के उपयंत्री से 4 लाख 92 हजार 335 रुपये की वसूली का आदेश न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत जयति सिंह (CEO District Panchayat Jayati Singh) ने पारित किया है।
जनसम्पर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निरंदपुर ग्राम पंचायत में फर्जी पौधारोपण दिखाकर राशि आहरित करने और फर्जी मस्टर रोल बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के अंतर्गत मजदूरी की राशि का भुगतान हितग्राहियों के बजाय अन्य के खातों में कर शासकीय राशि का अपभक्षण करने का यह प्रकरण जन सुनवाई में आई शिकायत और जिला समिति गठित कर उस शिकायत की कराई गई जाँच के बाद न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत में दर्ज किया गया था।
बताया गया की न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत की सीईओ ने प्रकरण में मंगलवार को इस प्रकरण में आदेश पारित कर हुये निरन्दपुर की सरपंच अर्चना पटेल एवं सचिव राजेश पटेल को फर्जी मस्टर बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की बजाय अन्य के खातों में मजदूरी का भुगतान कर 23 हजार 152 रुपये की राशि का दुरुपयोग का दोषी पाते हुये वसूली का आदेश पारित कर दोनों को इस राशि आधा-आधा हिस्सा 15 दिन के भीतर जिला पंचायत के एकल खाते में जमा करने के निर्देश दिये हैं।
इसी प्रकार जिला पंचायत की सीईओ ने पारित आदेश में वृक्षारोपण कराये बिना मनरेगा मद से 4 लाख 69 हजार 183 रुपये की राशि आहरित करने के प्रकरण में मस्टर रोल एवं माप पुस्तिका का सत्यापन नहीं करने पर पनागर जनपद पंचायत के उपयंत्री प्रशांत कुररिया को भी सरपंच और सचिव के साथ समान रूप से दोषी ठहराया है । उन्होंने इस मामले में निरंदपुर की सरपंच, पंचायत सचिव एवं उपयंत्री को प्रत्येक को कुल राशि का एक तिहाई हिस्सा अर्थात 1 लाख 56 हजार 395 रुपये 15 दिन के भीतर उन्हें जिला पंचायत के एकल खाते में इस राशि को जमा कर न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं । जिला पंचायत की सीईओ के आदेश में निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर निरंदपुर की सरपंच, पंचायत सचिव को पनागर जनपद पंचायत के उपयंत्री को वैधानिक कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है।