लाखो नागरिको के लिए बड़ी खबर, एमपी अन्नपूर्णा योजना को लेकर बड़ा UPDATE, केवल इनको मिलेगा लाभ

Madhya Pradesh Annapoorna Yojana Patrata Hindi Mei: मध्य प्रदेश के लाखो नागरिको के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।
 
mp mohan yadav
Madhya Pradesh Annapoorna Yojana Patrata Hindi Mei: मध्य प्रदेश के लाखो नागरिको के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे आपको मालूम है प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की जन कल्याण योजनाएं संचालित कर रही है। ऐसे में कई योजनाओं के अलग अलग पात्रता है। आपको बता दें की इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को लेकर अपडेट दी है। 

जारी सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (Madhya Pradesh Mukhyamantri Annapoorna Yojana) के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत शामिल पात्रता श्रेणियां की सूची जारी की गई है जिसमें 24 श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त नवीन चार अन्य श्रेणी भी जोड़ी गई हैं। इस प्रकार अब पात्रता श्रेणियों में कुल 28 श्रेणी के परिवारों को योजना अंतर्गत पात्रता रहेगी।

MP Annapoorna Yojana 2024          

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को लेकर भोपाल जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत शामिल पात्रता श्रेणियों की सूची में जिन 24 श्रेणियों को शामिल किया गया है, उनमें एएवाय परिवार, बीपीएल परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, वनाधिकार पट्टाधारक, साईकिल रिक्शा, हाथठेला चालक, घरेलु कामकाजी महिला, कर्मी, हॉकर फेरीवाले, बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, बुनकर एवं शिल्पी, केशशिल्पी कार्ड धारक, एचआईव्ही संक्रमित व्यक्ति, रेलवे में पंजीकृत कुली, बंद पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुध्दि व्यक्ति (40 प्रतिशत से अधिक निशक्ता संबंधी यूडीआईडी कार्ड धारक), हम्माल एवं तुलावटी योजना के कार्डधारक, अनाथ आश्रम, निराश्रित, विकलांग छात्रावासों के बच्चों एवं निशुल्क संचालित वृध्दाश्रमों के वृद्धजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार, मत्स्य पालन कार्डधारक, पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक, परिचालक शामिल हैं जबकि चार अन्य नवीन जोडी गई श्रेणियों में अन्य वंचित वर्ग, कुष्ठ रोग पीडित व्यक्ति, ट्रांसजेंडर्स, उभयलिंगी व्यक्ति, असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक शामिल हैं।