पेंशन को लेकर एमपी गवर्नमेंट ने जारी किये दिशा निर्देश, फटाफट से जानें क्या है Update?

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जमा राशि के अंतिम भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जारी
 
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 मध्य प्रदेश के पेंशन भोगियों के लिये बड़े सूचना सामने आ रही है। बता दें की मध्य प्रदेश वित्त विभाग (Madhya Pradesh Finance Department) के जारी आदेश में 6 अगस्त 2024 के द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Pension Scheme)  के अंतर्गत सेवानिवृत्त सेवा लाभ एवं मृत्यु के प्रकरणों में फण्ड मेनेजर के पास जमा राशि के अभिदाता अथवा नामांकित वैद्य उत्तराधिकारी को भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार इस आशय का आदेश मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने दिनांक 11 जनवरी, 2014 को जारी किया है। बता दें जारी की आदेश के अनुक्रम में 1 जनवरी, 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मियों के विभिन्न खातों से अनिवार्य सेवानिवृत्त, पदच्युत अथवा सेवा से पृथक होने की स्थिति में फण्ड मैनेजर के पास जमा राशि के अभिदाता को भुगतान के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

प्राधिकरण (पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण) के नियमानुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवार्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथा स्वीकार अभिदाता को संचति पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिक राशि संदेय होगी।

जारी निर्देश में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में अभिदाता अपने विकल्प पर एक गैर सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्त के साथ पेंशन प्रणाली में अभिदान करना जारी रख सकेगा। आदेश जारी दिनांक से ही प्रभावशील होगा।

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