MP में अब अमीर हो या गरीब सभी 70+ बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, जानें पूरी प्रक्रिया


अगर आप भी अपने दादा-दादी, नाना-नानी या अपने घर में मौजूद 70+ बुजुर्गों को दिलाना चाहते है इस योजना का लाभ तो पहले जान लीजिए इसमें क्या है।  नया … कैसे कर सकते है आवेदन और क्या है पात्रता की शर्तें। 
 
AYUSHMAN

Ayushman Bharat Yojana : 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में मौजूद 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की शुरुआत कर दी थी। इससे मध्यप्रदेश के 70 साल से अधिक उम्र के लगभग 34 लाख बुजुर्गों को योजना(Ayushman Bharat Yojana) के तहत लाखों रुपए के मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी अमीर और गरीब बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है।

अगर आप भी अपने दादा-दादी, नाना-नानी या अपने घर में मौजूद 70+ बुजुर्गों को दिलाना चाहते है इस योजना(Ayushman Bharat Yojana) का लाभ तो पहले जान लीजिए इसमें क्या है नया … कैसे कर सकते है आवेदन और क्या है पात्रता की शर्तें…

आयुष्मान निरामयम मप्र के सीईओ डॉ. योगेश भरसट के अनुसार अभी 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग आयुष्मान पोर्टल पर पंजीयन कर ऑनलाइन कार्ड बनवा सकते हैं या नजदीकी शासकीय अस्पताल के आयुष्मान केंद्र में जाकर भी कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना का लाभ सभी बुजुर्ग ले सकते है, चाहें वह अमीर हो गरीब हो या फिर मिडिल क्लास वर्ग से ताल्लुक रखते हों।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन(Ayushman card Apply online 2024)

70 या उससे अधिक उम्र के लोग योजना(Ayushman Bharat Yojana) की ऑफिसियल वेबसाइट www.beneficiary.nha.gov.in पर या फिर आयुष्मान एप पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। लाभार्थियों को सिर्फ अपने आधार e-KYC के जरिए अपनी पहचान और पात्रता को सत्यापित करना होगा। ऑनलाइन पंजीयन के दौरान वे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे उस पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालने पर पंजीयन हो जाएगा।

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

– पारिवारिक समग्र आईडी
– पहचान पत्र ( आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस )

पहले से योजना में शामिल लाभार्थी को भी करना होगा पंजीयन

बता दें कि जो लोग पहले से इस योजना(Ayushman Bharat Yojana) में शामिल हैं तो उन्हें भी अलग से पंजीयन करवाकर कार्ड बनवाना है। क्योंकि यह पांच लाख के स्वास्थ्य संबंधी बीमा कवर का लाभ उन्हें अलग से मिलेगा। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए तय विशेष पैकेजों का लाभ भी उन्हें दिया जाएगा।

अस्पताल में इलाज के दौरान परेशानी पर यहां करे शिकायत

सरकार ने योजना का लाभ लेने में आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। जानकारी के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एबी पीएमजेएवाई की वेबसाइट पर या राष्ट्रीय कॉल सेंटर ‘14555’ पर मेल, पत्र, फैक्स आदि के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

6 घंटे में हल होगी शिकायत ?

बता दें कि योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल की ओर से इलाज में इंकार करने की किसी भी शिकायत को एसओएस के रूप में देखा जाएगा। इसके लिए 6 घंटे का ‘टर्न अराउंड टाइम’ निर्धारित की गई है।