MP में अब प्राइवेट स्कूल हर साल नहीं बढ़ा सकेंगे मनमानी फीस

MP School News; डीपीआई ने मांगा निजी स्कूलों से वचन पत्र
 
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मध्य प्रदेश के लाखो अभिवावको के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब मध्य प्रदेश में संचालित हजारो प्रायवेट स्कूल हर वर्ष मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम (Madhya Pradesh Private School Act) के तहत आयुक्त, लोक शिक्षण ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर वचन पत्र पर जानकारी मांगी है।

दरअसल, मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2017 एवं नियम-2020 लागू कर चुका है। इसका पालन कराने विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसी बीच आयुक्त ने निर्देश जारी कर कहा है कि प्रत्येक निजी द्यालय अनिवार्यतः अपना यूजर आईडी एक्टिवेट करें। स्कूल की सामान्य जानकारी अपडेट करने के बाद सत्यापित करेंगे।

सभी निजी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिन्न मदों में) की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। निजी विद्यालय विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021- 22, 2022-23) के ऑडिटेड लेखों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसमें बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय-व्यय शेड्यूल सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन शामिल होंगे।