पन्ना जिले में एक साल पहले युवती पर हुए एसिड अटैक मामले में न्यायालय ने सुनाई दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा

 
पन्ना जिले में एक साल पहले युवती पर हुए एसिड अटैक मामले में न्यायालय ने सुनाई दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा

जानकारी के अनुसार 21-09-2021 को पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के ग्राम बराहों से एक एसिड अटैक का सामने आया था।जहां पर गांव के रहने वाले दो दबंगो के द्वारा पहले तो युवती व उसके भाई को घर से जंगल उठा कर ले गए थे। औऱ दबंगो ने युवती व उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की।जिसका युवती व उसके भाई के द्वारा विरोध किया गया।जिसके बाद युवती के बैटरी वाटर एसिड एवं अकौवा का दूध डाल दिया था।जो कि युवती की आंखों में पड़ा। जिसकी वजह से युवती की दोनो आंखों जल गई थी।जिसके इलाज के लिए युवती को पन्ना जिला अस्पताल के बाद चित्रकूट नेत्र अस्पताल भेजा गया था।जिसके बाद युवती की आँखे सही हुई थी।

इस मामले में पवई अपर सत्र न्यायालय में थाना पवई पुलिस के द्वारा पेश की गई डायरी के आधार पर एवं मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पवई सचिन्द्र श्रीवास्तव की अदालत ने मामले से जुड़े आरोपी सुम्मेर उर्फ सुम्मेर राजा पिता बहादुर सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम बराहो थाना पवई जिला पन्ना,गोल्डीराजा उर्फ विश्वनाथ सिंह पिता झल्लू उर्फ मुलायम सिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम डहर्रा पवइया थाना पवई जिला पन्ना को पांच- पाँच वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया है।

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