MP में फरार कांग्रेस विधायक चावला ने इंदौर में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया

 
MP में फरार कांग्रेस विधायक चावला ने इंदौर में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया

Manoj Chawla Surrenders: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट तहसील के ताल गांव में रिपोर्ट की गई यूरिया लूट की घटना के मुख्य आरोपी चावला पर धारा 353(सरकारी कर्मचारियों को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकना), 332(स्वेच्छा से लोक सेवक को अपने कर्तव्य से डराने के लिए चोट पहुंचाना), और 392(डकैती) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की थी निरस्त

शनिवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने फरार विधायक को अधीनस्थ अदालत के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था.

सरकारी गोदाम पर धावा बोला था

घटना के बाद चावला ने शुरू में इंदौर जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. बाद में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई 23 जनवरी को होनी थी, लेकिन विधायक के वकील ने तत्काल सुनवाई की अपील की. अदालत ने 5 जनवरी को याचिका पर सुनवाई की थी.

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