रीवा और मऊगंज इस दौरान नहीं बना पाएंगे नया भवन, गांवों में कठोरता से आचार संहिता लागू, अवकाश हुए निरस्त

चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है.
 
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक आचार संहिता जिला पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर लागू रहेगी। इस अवधि में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। पंचायत अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पंचायत क्षेत्र में नए भवनों के निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति जारी नहीं की जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट पर कोई नया निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. पहले से चल रहे निर्माण कार्य में कोई व्यवधान नहीं आएगा। आचार संहिता लागू होने के समय तक पहले से अनुमोदित किए बिना किसी भी कार्य को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान कोई भी उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जाएगा. ग्राम पंचायत किसी भी निकाय या संगठन को कोई सहायता या अनुदान राशि जारी नहीं करेगी। पंचायत की उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाला कोई भी विज्ञापन या पैम्फलेट पंचायत के खर्च पर जारी नहीं किया जाएगा। इस अवधि में किसी भी लाभार्थी आधारित योजना में नये लाभार्थियों का चयन नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आचार संहिता का कड़ाई से पालन करायें।

2024 लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इसके मुताबिक मतदान दल, प्रशिक्षण, जोन, सेक्टर और मतगणना के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी.

अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध हटा

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं ताकि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आये और निर्वाचन कार्य ठीक से सम्पन्न हो सके। उन्होंने कहा, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अधिकारियों/कर्मचारियों की बीमारी को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है.

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को आवेदन पत्र एवं संबंधित विभाग की नोटशीट जिला प्रमुख की टीप के साथ निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। समस्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश आवेदन नोटशीट अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को प्रस्तुत किये जायेंगे जो अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के अवकाश आवेदन नोटशीट अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के माध्यम से कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। सीधे आवेदन जमा करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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