रीवा कलेक्टर ने सीईओ रायपुर कर्चुलियान पर लगाया एक हजार का जुर्माना
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Rewa MP News: लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज श्रम विभाग की अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि समय सीमा में जारी न करने पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा श्रम सेवा पोर्टल पर दर्ज पाँच प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक हजार रुपए की जुर्माने की राशि लगाई गई है। जुर्माने की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।\
समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए पंजीयन पाँच फरवरी से शुरू
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेंहू का समर्थन मूल्य 2275 रूपये प्रति Ïक्वटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन पाँच फरवरी से एक मार्च तक होगा। किसान एमपी किसान एप, ई-उपार्जन पोर्टल तथा ई-उपार्जन मोबाइल एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि रीवा जिले में गेंहू उपार्जन के लिए 85 खरीदी केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं। किसान इन खरीदी केन्द्रों में गेंहू उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। सभी किसान निर्धारित खरीदी केन्द्रों में अपना आनलाइन पंजीयन अवश्य करायें।
पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जायेगी। स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, खरीदी केन्द्र तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र में पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपए का शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र तथा साइबर कैफे में पंजीयन करा सकते हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि पंजीयन के समय किसान आधार संख्या से लिंक बैंक खाते दर्ज करें जिससे ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। पंजीयन कराने के लिए किसान को बोये गये खेत के खसरा नंबर की ऋण पुस्तिका, आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। बटाईदार एवं सिकमी किसानों के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गयी है। केवल पंजीकृत किसानों को ही गेंहू उपार्जन का लाभ दिया जायेगा।