रीवा में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत खुले बोरवेलों को बंद करने के दिए आदेश

 
रीवा में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत खुले बोरवेलों को बंद करने के दिए आदेश

Rewa MP News: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 18 दिसम्बर 2023 को जारी किया गया है। यह आदेश 17 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार अनुपयोगी एवं खुले बोरवेलों में छोटे बच्चों को गिरने से रोकने के संबंध में भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रलालय के सचिव द्वारा 21 अगस्त 2018 को निर्देश दिए गए थे। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2010 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया था।

खुले तथा अनुपयोगी बोरवेलों जिनमें मोटर नहीं डाली गई है, में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटना हो सकती है। इसे रोकने के लिए बोरकैप लगाने के आदेश दिए गए हैं। इन बोरवेलों के मालिक, किसान अथवा संबंधित संस्था बोरवेलों में लोहे के मजबूत कैप लगाकर उसे नटबोल्ट से मजबूती से बंद करें। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम भ्रमण करके बोरवेलों में कैप लगाना सुनिश्चित करें।

आदेश के अनुसार आमजन की सुविधा के लिए इस आदेश को तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। इसलिए आदेश की आमजनता को व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग तथा संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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