एमपी: सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा एक्शन में, मदिरा दुकानों का लाइसेंस किया निलंबित, ₹10000 का लगाया जुर्माना
Satna Collector Anurag Verma News: अधिक दर पर मदिरा का विक्रय करने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा (Satna Collector Anurag Verma) ने तीनों मदिरा दुकानों का लायसेंस निलंबित कर दिया है।
Satna Collector Anurag Verma News: मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें की सतना नगर की 3 मदिरा दुकानों में अधिक दर पर मदिरा का विक्रय करने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा (Satna Collector Anurag Verma) ने तीनों मदिरा दुकानों का लायसेंस निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इनमें सेमरिया चौक, मिन्धी कैंप एवं टिकुरिया टोला की शराब दुकानें शामिल हैं। इसको लेकर सतना जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम (Satna District Excise Officer Vibha Markam) ने जानकारी दी है कि इन तीनों दुकानों में अधिकतम दरों से भी अधिक पर मदिरा विक्रय की शिकायत प्राप्त हुई थी।
सतना आबकारी विभाग (Satna Excise Department) द्वारा इन दुकानों से मदिरा की खरीदी की जाकर शिकायत पुष्ट पाये जाने पर प्रकरण कायम किया गया। इन्हीं शिकायतों के आधार पर 8 अगस्त 2024 को कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम (Madhya Pradesh Excise Act) 1915 की धारा 31 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीनो मदिरा दुकानों का लायसेंस एक दिवस अर्थात 9 अगस्त 2024 तक के लिए निलंबित किया गया है।
जनसम्पर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसी के साथ ही मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 बी एवं 39 सी के अनुसार तीनों दुकानों के प्रत्येक लायसेंसियों पर 10 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित करने का आदेश जारी किया गया है। कंपोजिट मदिरा दुकान सेमरिया चौक, सिन्धी कैम्प तथा टिकुरिया टोला 8 अगस्त को शील बंद करते हुए मदिरा विक्रय नहीं करने के निर्देश संबंधित लायसेंसियों को दिये गये है।