शहडोल न्यायालय का फैसला: महिला का हत्यारा पहुंचा सलाखों के पीछे, आजीवन कारावास

शहडोल में आरोपी ने जादू-टोना के शक में दिया था वारदात को अंजाम। 
 
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शहडोल। जादू टोना के शक में हत्या करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्‍यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित अत्‍याचार निवारण अधिनियम) बी एल प्रजापति ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी गणेश सिंह, उम्र 38 वर्ष, पिता अमर सिंह, निवासी खेरवाना, थाना गोहपारू को आजीवन कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदंड से द‍ंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन एस एल कोष्‍टा ने पैरवी की।

यह है पूरा घटनाक्रम

उक्त जानकारी देते हुए संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि, फरियादी मृतिका के पुत्र ने बताया कि, 13 अगस्त 2020 को सुबह 6 बजे मेरी मां तेरसिया घर से मवेशी चराने को लेकर जंगल तरफ गई थी। मवेशी जंगल में छोडकर वह 6:30 बजे वापस घर आ रही थी। मैं दिशा मैदान के लिए झिरिया नदी तरफ गया था। तभी मेरी साली मुन्नी, मेरे पास आकर बताई, लम्बू गोंड घर आकर बताया है, अम्मा को चोट लगी है। काफी खून बह गया है, खतम हो गई है।

तब मैं वहां से तुरंत घर आया और मौके पर पहुंचा जहां रोड के किनारे मेरी मां चित्त हालत में गिरी पड़ी थी। उसका गला व बांए कनपटी के कान के पीछे, दाहिने हाथ की कलाई एवं चहरे में होंठ के दोनों तरफ काफी खून बह रहा है। मुझे पूरा शंका और विश्‍वास है कि, मेरी मां तेरसिया बाई को गणेश सिंह ने जान से मार दिया है। वह मेरी मां को टोनही भुतही बोलता था। आज से तीन चार दिन पहले गांव में दुर्गा पंडाल में वह दरबार पंचायत लगाया था।

बोल रहा था कि, तेरसिया बाई जादू टोना भूत चलाती है। मेरे घर के सब बीमार हैं। रक्षा बंधन के दिन उसकी पत्नि बीमार थी, तो गणेश ने मुझे धमकी दिया था कि, तेरसिया टोनही है, मैं उसको किसी दिन खपल कर मार डालूंगा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया। जिसके बाद न्‍यायालय ने अभियोजन के प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों एवं साक्ष्‍यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध लगे आरोपों को प्रमाणित पाया और उपरोक्‍त दंड से दंडित किया।

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