MP में अवैध कॉलोनी निर्माण: अब होगी 10 साल की जेल और ₹1 करोड़ जुर्माना
मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक में आमूलचूल बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार:
सजा का प्रावधान: अवैध कॉलोनी बनाने वालों को अब 10 साल तक की जेल भुगतनी होगी। पहले यह सजा अधिकतम 7 साल थी।
भारी जुर्माना: जुर्माने की राशि को 10 लाख रुपये से सीधे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
कलेक्टर की सीधी जिम्मेदारी: नए कानून के तहत अब किसी भी जिले में अवैध कॉलोनी विकसित होने पर सीधे तौर पर कलेक्टर जिम्मेदार माने जाएंगे। वे अनुभाग स्तर पर इसकी जिम्मेदारी एसडीएम को सौंप सकेंगे।
जवाबदेही और समय सीमा: अवैध निर्माण को रोकने, उसे हटाने और संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई अब लोक सेवा गारंटी की तर्ज पर 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
पूरे प्रदेश के लिए अब 'एक ही लाइसेंस'
अभी तक बिल्डरों को अलग-अलग शहरों या नगर निगम क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे। लेकिन नए 'एकीकृत अधिनियम' के बाद:
सिंगल लाइसेंस: बिल्डर अब एक ही लाइसेंस के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश (गांव और शहर दोनों) में कॉलोनी विकसित कर सकेंगे।
प्रक्रिया में पारदर्शिता: ईमानदार बिल्डरों के लिए व्यापार करना आसान होगा, जबकि धोखाधड़ी करने वालों पर निगरानी रखना सरकार के लिए सरल हो जाएगा।