Aadhaar Card Update New Rules 2026: UIDAI Valid ID Proof List for Name, Address, DOB

UIDAI ने आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि बदलने के नियमों में बदलाव किया है। अब इन चुनिंदा दस्तावेजों के बिना नहीं होगा कोई अपडेट। देखें पूरी लिस्ट और नए नियम।
 
​UIDAI Valid Document List 2026

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए नामांकन और अपडेट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। साल 2026 के नए नियमों के अनुसार, अब आधार में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम (Name), पता (Address), और जन्मतिथि (DOB) को अपडेट करना पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और दस्तावेज़-आधारित हो गया है।

​1. नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Proof of Identity - POI)

​अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग सुधारना चाहते हैं या शादी के बाद सरनेम बदलना चाहते हैं, तो अब केवल फोटो युक्त पहचान पत्र ही मान्य होंगे:

​पासपोर्ट: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सबसे मजबूत प्रमाण।

​पैन कार्ड (PAN Card): अब ई-पैन (e-PAN) भी स्वीकार्य है।

​वोटर आईडी (Voter ID): मतदाता पहचान पत्र।

​ड्राइविंग लाइसेंस: केवल वैध और सक्रिय लाइसेंस।

​राशन कार्ड: जिसमें आवेदक की फोटो हो।

​शादी का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate): नाम बदलने या सरनेम जोड़ने के लिए अनिवार्य।

​2. पता बदलने के लिए नए नियम (Proof of Address - POA)

​UIDAI ने पते के प्रमाण के लिए 'Head of Family' (HoF) आधारित अपडेट को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा निम्नलिखित दस्तावेज मान्य हैं:

​यूटिलिटी बिल: बिजली, पानी, गैस या टेलीफोन बिल (3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए)।

​बैंक पासबुक/स्टेटमेंट: फोटो के साथ (3 महीने पुराना)।

​किरायानामा (Rent Agreement): रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही मान्य होगा।

​संपत्ति कर रसीद (Property Tax Receipt): 1 वर्ष से अधिक पुरानी न हो।

​3. जन्मतिथि (DOB) सुधार के लिए सख्त नियम

​जन्मतिथि में बदलाव के लिए UIDAI ने नियमों को पहले से सख्त कर दिया है। अब बार-बार DOB नहीं बदली जा सकती:

​बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate): सबसे प्राथमिक दस्तावेज।

​10वीं की मार्कशीट: मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी।

​पासपोर्ट: इसमें दर्ज जन्मतिथि को अंतिम माना जाता है।

​UIDAI द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलाव (Key Highlights)

​स्व-घोषणा (Self-Declaration): कुछ मामलों में परिवार के मुखिया की सहमति से पता बदला जा सकता है।

​ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन: नाम और जन्मतिथि अपडेट के लिए अब नजदीकी Aadhaar Seva Kendra जाना अनिवार्य है, जबकि पता ऑनलाइन बदला जा सकता है।

​दस्तावेजों की वैधता: सभी सहायक दस्तावेज मूल (Original) होने चाहिए, फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

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