PAN–Aadhaar Linking: 31 दिसंबर की डेडलाइन, ₹1000 जुर्माना और 1 जनवरी से PAN Inactive का खतरा
Income Tax Department ने सभी PAN धारकों को अलर्ट किया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक कर लें। समय पर लिंक नहीं करने पर ₹1000 का जुर्माना देना होगा और 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो जाएगा।
निष्क्रिय PAN होने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा, टैक्स रिफंड अटक सकता है और बैंकिंग, निवेश व लोन जैसी सेवाओं पर भी असर पड़ेगा।
लिंकिंग प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे Income Tax की e-Filing वेबसाइट से कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। PAN और Aadhaar नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होता है।
सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना और फर्जी PAN कार्ड पर रोक लगाना है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद Aadhaar Enrolment ID से PAN बनवाया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी जुर्माने के लिंकिंग की सुविधा दी गई है।
अगर PAN और Aadhaar के नाम या जन्मतिथि में अंतर है तो पहले सुधार कराना जरूरी है, वरना लिंकिंग असफल हो सकती है।
PAN–Aadhaar Last Date Today! ₹1000 Fine & PAN Inactive Risk
31 Dec Deadline: PAN–Aadhaar Link Now Or Face Penalty
Income Tax Alert: PAN–Aadhaar Mandatory Before 2026
आयकर विभाग ने PAN और Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक लिंक नहीं किया गया तो ₹1000 जुर्माना देना होगा और 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो जाएगा।
निष्क्रिय PAN के साथ ITR फाइलिंग, बैंकिंग लेनदेन और निवेश जैसे जरूरी काम रुक सकते हैं।
सरकार ने सभी PAN धारकों को समय रहते लिंकिंग पूरी करने की सलाह दी है।