EPFO का बड़ा अपडेट: नौकरी छूटने पर अब इतने दिनों में मिलेगा PF का पूरा पैसा, बदल गए निकासी के नियम!

EPF New Rules 2025: क्या आप जानते हैं कि नौकरी जाने के कितने दिन बाद आप PF का पूरा पैसा (Full Settlement) निकाल सकते हैं? EPFO के हालिया नियमों और क्लेम सेटलमेंट की नई समय सीमा के बारे में विस्तार से यहाँ पढ़ें।

 
Epfo

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए PF निकासी के नियमों को समझना बेहद जरूरी है। अक्सर नौकरी बदलने या नौकरी छूट जाने की स्थिति में कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वे अपने PF खाते में जमा Full Amount (Employee share + Employer share + Interest) कब निकाल सकते हैं।

​हाल ही में EPFO ने अपनी सेवाओं को अधिक डिजिटल और तेज बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं 2025 के नवीनतम नियमों के अनुसार PF निकासी की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा।

​1. नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद निकलता है पूरा पैसा?

​EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता है या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वह दो महीने (60 दिन) की बेरोजगारी के बाद अपने PF का पूरा पैसा निकाल सकता है।

​1 महीने की बेरोजगारी: अगर आप 1 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप अपने PF बैलेंस का 75% हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं।

​2 महीने की बेरोजगारी: यदि बेरोजगारी की अवधि 60 दिन पूरी हो जाती है, तो आप बाकी बचा 25% हिस्सा भी निकाल कर अपना PF खाता पूरी तरह बंद (Final Settlement) कर सकते हैं।

​2. क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा में बदलाव (New Update)

​हाल ही में श्रम मंत्रालय और EPFO ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और भी फास्ट कर दिया है। जहाँ पहले क्लेम सेटल होने में 15 से 30 दिन का समय लगता था, वहीं अब नई ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली के तहत कई क्लेम 3 से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस किए जा रहे हैं।

​3. क्या है Form 19 और Form 10C?

​PF का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको दो मुख्य फॉर्म भरने होते हैं:

​Form 19: यह PF के फाइनल सेटलमेंट (Provident Fund) के लिए भरा जाता है।

​Form 10C: यह पेंशन फंड (EPS) का पैसा निकालने के लिए होता है।

​नोट: अगर आपकी नौकरी 10 साल से अधिक की है, तो आप पेंशन की राशि नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है।

​4. PF निकासी के लिए जरूरी शर्तें

​पूरा पैसा निकालने से पहले यह सुनिश्चित करें कि:

​आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिवेट हो।

​आधार कार्ड UAN से लिंक हो और KYC पूरी हो।

​UAN पोर्टल पर आपकी Date of Exit (नौकरी छोड़ने की तारीख) अपडेट हो।

​बैंक खाता नंबर और IFSC कोड सही ढंग से अपडेट हो।

​5. टैक्स का गणित (TDS Rules)

​यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा से पहले 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं, तो TDS कटता है।

​PAN कार्ड लिंक होने पर: 10% TDS.

​PAN कार्ड लिंक न होने पर: 30% तक TDS.

​बचाव: अगर आपकी कुल आय टैक्स फ्री सीमा के अंदर है, तो आप Form 15G या 15H जमा करके TDS बचा सकते हैं।

Tags