PAN-Aadhaar Link Status: 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन और चेक करने का तरीका

क्या आपका PAN कार्ड आधार से लिंक है? 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा से पहले लिंक न करने पर आपका PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है। जानें स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया।

 
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​PAN-Aadhaar Link Status: पूरी जानकारी​ भारत सरकार और आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार (Aadhaar) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 की तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह लेख आपके लिए बेहद जरूरी है।

​PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

​अपने PAN-Aadhaar लिंकिंग का स्टेटस चेक करना बहुत सरल है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

​आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले Income Tax e-Filing website पर जाएं।

​'Link Aadhaar Status' चुनें: होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन के तहत 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।

​विवरण दर्ज करें: अपना 10 अंकों का PAN नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

​स्टेटस देखें: 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। यदि आपका PAN लिंक है, तो स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।

​अगर PAN आधार से लिंक नहीं है तो क्या करें?

​यदि आपका स्टेटस दिखाता है कि लिंक नहीं है, तो आपको तुरंत इसे लिंक करना चाहिए:

​ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'Link Aadhaar' विकल्प पर जाएं।

​अपना विवरण भरें और निर्धारित विलंब शुल्क (Penalty) का भुगतान करें (वर्तमान में ₹1000)।

​भुगतान के बाद, आप आधार को लिंक करने का अनुरोध सबमिट कर सकते हैं।

​31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है?

​आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक लिंक न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं:

​इनऑपरेटिव (Inoperative) PAN: आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसका उपयोग किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए नहीं कर पाएंगे।

​बैंकिंग सेवाओं में बाधा: नया बैंक खाता खोलने, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने या बड़ी नकद निकासी में समस्या आएगी।

​उच्च टीडीएस (High TDS/TCS): निष्क्रिय PAN होने पर आपको सामान्य से अधिक दर पर TDS या TCS देना होगा।

​पेंडिंग रिफंड: यदि आपका कोई टैक्स रिफंड बाकी है, तो वह तब तक नहीं मिलेगा जब तक PAN चालू न हो जाए।

​आयकर रिटर्न (ITR): आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

​किसे छूट प्राप्त है?

​कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को PAN-Aadhaar लिंक करने से छूट दी गई है:

​80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।

​वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

​असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी (अबतक के नियमों के अनुसार)।

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