RBI Decision: आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों से कम से कम 2 होलटाइम डायरेक्टर्स रखने के लिए कहा, सर्कुलर जारी

 
RBI Decision: आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों से कम से कम 2 होलटाइम डायरेक्टर्स रखने के लिए कहा, सर्कुलर जारी

RBI Decision: राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सरकारी और विदेशी बैंकों की सब्सिडियरीज को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशकों (होल-टाइम डायरेक्टर्स) की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है:

आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया कि बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकों के लिए एक प्रभावी सीनियर मैनेजमेंट टीम का गठन जरूरी हो गया है । इसमें कहा गया है, "ऐसी टीम की स्थापना से बैंक के आगे होने वाले उत्तराधिकार योजना में मदद मिल सकती है। यह AMD और CEO पदों के लिए कार्यकाल और ऊपरी एज लिमिट से संबंधित रेगुलेटरी शर्तों में और भी जरूरी भूमिका निभाएगा

रिजर्व बैंक ने बैंकों को क्या निर्देशदिए:

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे समस्याओं और चुनौतियों को हल करने के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम-से-कम दो पूर्णकालिक निदेशक या होलटाइम निदेशक (एमडी और सीईओ) रखें। लेकिन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या का निर्णय लेना चाहिए, ऑपरेशनल साइज, व्यावसायिक जटिलता, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए।

आरबीआई का सर्कुलर कहता है, "इन निर्देशों के संदर्भ में जो बैंक फिलहाल नए शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें पुरे समय काम करने वाले निदेशकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव चार महीने के अंदर जमा करने की सलाह दी जाती है।"उसमें कहा गया है कि बैंकों के संगठन नियमों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित नियम नहीं हैं, वे इससे सम्बंधित RBI से जल्द ही मंजूरी मांग सकते हैं।

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