रीवा में नगर निगम ने पेट्रोल पंप किया सील:न्यायालय पहुंचा था मामला; फैसले के बाद भी संचालक ने जमा नहीं करवाई थी राशि
इसके बाद पेट्रोल संचालक जमीन का प्रकरण न्यायालय में ले गए, जहां से मिली हार के बाद नगर निगम ने शुक्रवार को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील करते हुए अपने स्वामित्व में ले लिया।
आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने बताया कि शहर के पड़रा में संचालित कल्याण पेट्रोल पंप नगर निगम द्वारा 1984 में मुआवजा देकर अधिग्रहित किया गया था। जमीन पर पहले से पेट्रोल पंप संचालित था। जमीन अधिग्रहित होने के बाद मेसर्स कल्याण पेट्रोलियम न्यायालय की शरण में चले गए।
जहां न्यायालय ने 2021 में दावा खारिज करते हुए नगर निगम के हक में फैसला सुनाया। जिसके बाद नगर निगम द्वारा पेट्रोल पंप को सील किया गया है। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पेट्रोल पंप को संचालित रखते हुए नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए।
नगर निगम ने कई बार संचालक को आवंटन का प्रस्ताव भेजा। लेकिन प्रपोजल स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद नगर निगम ने 2024 में पेट्रोल पंप को दोबारा सील कर दिया गया। तब संचालक ने प्रपोजल स्वीकार किया और जमीन लेने की मांग की।
तब नगर निगम ने कलेक्टर रेट के आधार पर 10 करोड़ 26 लाख 69 हजार की राशि जमा करने की बात कहीं और एमआईसी से 15 दिन का समय दिया गया। लेकिन, उन्होंने राशि जमा नहीं करवाई। जिसके बाद आज नगर निगम ने पेट्रोल पंप को पुनः सील कर अपने कब्जे में ले लिया।