Rewa News: रीवा जिले के इस SDM को हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट और 5 हजार का जुर्माना,जानें क्या? है पूरा मामला

रीवा जिले में मंनगवा चाकघाट के बीच सड़क निर्माण कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण के पश्चात मुआवजा राशि में ब्याज की राशि दिलाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
 
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हाई कोर्ट के जस्टिस वर्तमान में पदस्थ और विभागीय दंडाधिकारी प्रभाव संकल्प त्रिपाठी अनुभाग मंनगवा के खिलाफ़ जमानती वारंट के साथ ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है,

आपको बता दे 15 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस विषय में हाई कोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता रघुवंश प्रसाद पांडे ने आज का करता अरुण प्रताप सिंह वगैरहा मध्य प्रदेश शासन 

एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंनगवा से चाकघाट वगैरहा याचिका क्रमांक 275 291 2022 की जमीन एन एच आई के द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात मकान की मुआवजा राशि प्रशासन द्वारा वर्ष 2013 से ब्याज की राशि पूरक अवार्ड पारित करने के पश्चात US 3 एवं 5 के निर्देश का पालन दिलाया जाने याचिका दायर की गई थी।

मिली जानकारी के अनुसार दाएं याचिका पर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बेंच ने 12 सितंबर 2023 में पारित आदेश के अनुसार याचिका कर्ताओं को आदेश दिनांक के पश्चात 10 माह की अवैध 

तक जारी पूरक अवार्ड राशि 20,38848 का ब्याज की राशि 9% की दर से धारा 3G पांच के तहत कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 के परिपालन पर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था लेकिन याचिका करता पारित

आदेश का पालन नहीं करने पर पुनः याचिका करता प्रताड़ित पीड़ित मानसिक रूप परेशान होकर राशि भुगतान न किए जाने के कारण अब मानना याचिका WP नंबर 1607। 2024 दायर की गई है।

मामले में अनविभागीय अधिकारी तहसील मंनगवा (SDM ) को हाई कोर्ट में वारंट जारी कर तलब किया गया है। हाई कोर्ट के जारी निर्देश की अवहेलना न करने के वजह से हाई कोर्ट में तलब किया है 15 अक्टूबर 024 को हाई कोर्ट में SDM त्रिपाठी पेश होंगे और अपना पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करेंगे।

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