Rewa District Court: आरक्षक को जिला न्यायालय ने किया दोषमुक्त, पत्नी ने दर्ज कराया था झूठा मुकदमा

Rewa MP News:रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें की रीवा जिला अदालत ने एक पुलिस आरक्षक को दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार 26 सितंबर 2022 को रीवा के यूनिवर्सिटी थाने में महिला अर्चना तिवारी (परिर्वतित नाम) निवासी ग्राम मझिगवां ने शैलेश मिश्रा तनय शिवेन्द्र कुमार मिश्रा 33 वर्ष निवासी पोखरी टोला के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया था।

 
Rewa District Court
न्यायालय में चालान पेश करने के बाद ट्रायल चला। जहां साक्ष्य के आभाव में पुलिसकर्मी पति को बरी कर दिया गया है।

Rewa MP News: रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें की रीवा जिला अदालत ने एक पुलिस आरक्षक को दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार 26 सितंबर 2022 को रीवा के यूनिवर्सिटी थाने में महिला अर्चना तिवारी (परिर्वतित नाम) निवासी ग्राम मझिगवां ने शैलेश मिश्रा तनय शिवेन्द्र कुमार मिश्रा 33 वर्ष निवासी पोखरी टोला के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया था।

 न्यायालय में चालान पेश करने के बाद ट्रायल चला। जहां साक्ष्य के आभाव में पुलिसकर्मी पति को बरी कर दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजय कुमार नागेश ने फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार आरक्षक शैलेश मिश्रा की शादी जून 2021 में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझिगवां गांव में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति व पत्नी में अनबन हो गई। ऐसे में पत्नी ने पति के ऊपर झूठा मुकदमा विश्वविद्यालय थाने में दर्ज करा दिया।

 इस मामले में रीवा पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 323, 506 का अपराध दर्ज किया था। तो वहीं अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद 28 जून को कोर्ट ने आरक्षक को दोषमुक्त कर दिया है।

इसके बाद इसी केस में महिला अर्चना तिवारी (परिर्वतित नाम) ने अपीली कोर्ट में अपील किया था।  वहां से भी अपील ख़ारिज कर शैलेश मिश्रा तनय शिवेन्द्र कुमार मिश्रा को दोषमुक्त बरी कर दिया गया है।